पुलिस ने रंजिश के चलते नाबालिग की हत्या के मामले में आरोपी महिला और तीन नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया

Police took into Custody the Woman Accused
बदला लेने के लिए युवक को मौत के घाट उतारा।
पकड़े गए आरोपियो के कब्जे से दो चाकू और वारदात के समय इस्तेमाल ई रिक्शा को भी अपने कब्जे में लिया।
रंजीत शम्मी चंडीगढ़। Police took into Custody the Woman Accused: यूटी साउथ वेस्ट डिविजन की थाना मलोया पुलिस ने एक नाबालिग युवक की हत्या करने के मामले में आरोपी महिला और तीन नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया है। पकड़ी गई आरोपी महिला की पहचान 35 वर्षीय झामपुर मोहाली निवासी आरोपी पम्मी और तीन आरोपी नाबालिग के रूप में हुई है। पुलिस ने मामले में पकड़े गए आरोपियो के कब्जे से दो चाकू और वारदात के समय इस्तेमाल ई रिक्शा को भी अपने कब्जे में लिया। जानकारी के अनुसार पता चला कि थाना पुलिस की टीम को गुप्त सूचना और टेक्निकल तकनीक के जरिए सूचना मिली थी कि हत्या के मामले में फरार आरोपी एरिया में सक्रिय है। मामले को गंभीरता से लेते हुए और चंडीगढ़ पुलिस के आला अधिकारियों के दिशा निर्देशों के चलते थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जसबीर सिंह की सुपरविजन में टीम में शामिल एएसआई सतनाम सिंह और उनकी टीम ने आरोपियो को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ।पुलिस ने मामले में तुरंत सभी आरोपियों को हिरासत में ले लिया।
क्या था मामला।
जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि मलोया में किराना स्टोर चलाता है। 7 जुलाई 2025 को दिन दिहाड़े दोपहर लगभग 2.30 बजे वह और उसका छोटा भाई देवा उम्र 17 वर्ष और एक अन्य दोस्त आकाश अपने मालिक की एक्टिवा के ब्रेक ठीक कराने के लिए प्रीतम बाइक रिपेयर झामपुर बैरियर, मलोया रोड के पास गए थे। इसी बीच आरोपी महिला और अन्य आरोपी ई-रिक्शा पर आए और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी।एक आरोपी ने तो शिकायतकर्ता के भाई देवा को जान से मारने की नीयत से उसकी छाती पर चाकू से वार किया। और अन्य आरोपियों ने मृतक के दोस्त आकाश पर हमला किया।सभी आरोपी मौके से भाग गए।शिकायतकर्ता के भाई देवा को गंभीर रूप से घायल अवस्था में इलाज के लिए जीएमएसएच 16 चंडीगढ़ ले जाया गया। जहाँ ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरो ने देवा को मृत घोषित कर दिया। पकड़े गए आरोपियो का 3 जुलाई को भी झगड़ा हुआ था। उसका बदला लेने के लिए इन्होंने हत्या को अंजाम दिया।पुलिस ने तुरंत मामले में कारवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ धारा 103(1), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया।